रांची । झारखंड हाई कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बहस की। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।
अब हाई कोर्ट के फैसले पर ही कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का भविष्य टीका हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, सौरभ शेखर, कृष्ण कुमार गुप्ता, पिंकी साव और अमृतांश वत्स ने बहस की।