निजी जमीन पर अवैध कालोनी का निर्माण, होगी बड़ी कार्यवाही…

हल्द्वानी। गौलापार में सरकारी व निजी जमीन पर एक और ‘बनभूलपुरा’ की बसासत शुरू हो चुकी है। ग्राम देवला तल्ला में निजी जमीन पर अवैध कालोनी बनाकर कई आशियाने बन चुके हैं। प्राधिकरण के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। वहीं, खेती के लिए दी गई वन भूमि पर सैकड़ों मुस्लिमों के बसने क्रम अब भी जारी है। इतना सब होने के बाद न तो प्रशासन चेत रहा, न ही वन विभाग के अधिकारी। केवल कागजी औपचारिकता की जा रही है।

हल्द्वानी से गौलापार को जाते समय पुल पार करते ही दो सड़कें हैं। एक सड़क स्टेडियम व दूसरी सड़क ग्राम देवला तल्ला को जोड़ती है। इसी देवला तल्ला गांव में एक व्यक्ति ने वर्ष 2018 के बाद से अवैध प्लाटिंग शुरू की। अब तक करीब 300 से अधिक प्लाट काटे जा चुके हैं और 10 से अधिक मकान बनकर खड़े हो गए हैं।

गौलापार निवासी आरटीआइ एक्टिविस्ट रविशंकर जोशी की ओर से मांगी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022 में इस जमीन पर 111 रजिस्ट्री हुई, जिसमें 109 मुस्लिम समुदाय के नाम हुई। 49 मुस्लिमों ने पहली बार उत्तराखंड में जमीन खरीदी। तब रविशंकर जोशी ने इसकी शिकायत प्राधिकरण से की थी।

प्राधिकरण न्यायालय ने अगस्त 2023 में बिना नक्शा पास कराए जमीन पर प्लाटिंग करने पर जमीन सील करने, दाखिल खारिज रद करने व भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे, मगर छह माह बाद भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हुई है।

वहीं, अब बात करते हैं अंसारी कालोनी की। ये कालोनी कभी पंत फार्म के नाम से जानी जाती थी। वन विभाग के रिकार्ड के अनुसार, वर्ष 1978 में सरकार ने 64 लोगों को 62 हेक्टेयर जमीन 90 साल की लीज पर खेती के लिए दी थी। जमीन का नवीनीकरण 30 साल में होना था, मगर वर्ष 2008 के बाद जमीन का नवीनीकरण नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण बात ये है कि इस जमीन पर भवन बनाने की अनुमति किसी को नहीं थी, लेकिन यहां पर मुस्लिम समुदाय के 150 से अधिक लोगों ने घर बना लिए हैं।

प्रापर्टी डीलर ने खरीदी जमीन
जिस जमीन पर प्लाटिंग हुई है, उसका विनियमितीकरण एक व्यक्ति के नाम से हुआ था। प्लाटिंग करने वाले ने जमीन का बड़ा हिस्सा खरीदा। फरवरी 2023 से इस जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगी है। आरटीआइ एक्टिविस्ट का आरोप है कि दाखिल खारिज के बाद जमीन की रजिस्ट्री भी होती रही।

तीन गुना अधिक सिक्योरिटी मनी लेकर दिए बिजली के कनेक्शन
अंसारी कालोनी में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग ऊर्जा निगम को स्वामित्व का कोई अभिलेख नहीं दिखा पाए। इसलिए ऊर्जा निगम ने रेगुलेटरी कनेक्शन के आधार पर तीन गुना अधिक सिक्योरिटी मनी जमा कराकर 60 से अधिक लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया है।

2500 रुपये स्क्वायर फीट का एक प्लाट
ग्राम देवला तल्ला में जिस जमीन पर प्लाटिंग हुई है, वहां रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसने 100 स्क्वायर फीट का प्लाट दो साल पहले 15 लाख में खरीदा था। इस जमीन के रेट अब बढ़कर दो हजार से 25 सौ रुपये स्क्वायर फिट हो चुके हैं। यहां जिन 10 लोगों के घर हैं, वह सभी मुस्लिम समुदाय के हैं।

100 रुपये के स्टांप पर बिकी जमीन
कभी पंत फार्म और अब मलिक कालोनी की जमीन 100 रुपये के स्टांप पेपर पर बेची गई है। एक प्लाट खरीदने में लोगों ने 29 लाख रुपये तक खर्च किए हैं। वन विभाग के रिकार्ड के अनुसार, राम प्रकाश ने इंतियात को 22.25 लाख में, सलीम अख्तर ने गुलशन को चार लाख रुपये में जमीन बेची। ऐसे ही कई अनगिनत और उदाहरण हैं।

जल संस्थान व ऊर्जा निगम ने नहीं दिया जवाब
वन विभाग ने ऊर्जा निगम व जल संस्थान को पत्र भेजकर जानकारी मांगी थी कि वन भूमि पर काबिज लोगों को किस आधार पर बिजली व पानी के कनेक्शन दिए गए हैं? इन लोगों ने क्या दस्तावेज जमा किए थे, मगर अभी तक यह जवाब नहीं मिल सका।

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