बदायूं । कोर्ट ने दहेज हत्या के तीन आरोपियों को सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2008 में कोतवाली बिल्सी में गांव नगला डबल निवासी आरोपी नरेश पाल और उसके पिता हरद्वारी लाल पुत्र तुलसीराम, मां श्यामलली के खिलाफ हत्या, दहेज उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। सीओ सहसवान ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने ऑपरेशन कंविक्शन के तहत पैरवी कर तेजी से कार्रवाई की। जिसके चलते बुधवार को कोर्ट ने सजा सुनाई। आरोपी नरेश पाल को 10 साल, हरद्वारी लाल व श्यामलली को सात-सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।