सशस्त्र बल के जवान के विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

शादी का झांसा देकर विवाहिता से करता रहा दुष्कर्म

बलिया। शादी को झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने सशस्त्र सीमा बल के एक जवान के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांभवी यादव की अदालत में की गयी। कोर्ट के आदेश पर नगरा थाने की पुलिस ने सशस्त्र सीमा बल के जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना भी शुरू कर दिया है।

पीड़िता ने कोर्ट में दिए तहरीर में उल्लेख किया है कि उसकी शादी हुई थी। लेकिन पति-पत्नी में संबंध ठीक ना रहने के चलते विवाह विच्छेद 2018 में हो गया। इसी बीच बड़े भाई अवधेश कुमार का साला सतीश कुमार जो नगरा थाना क्षेत्र के कोठिया का निवासी है। वर्ष 2018 में सशस्त्र सीमा बल में भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद 2019 में जनवरी महीने में छुट्टी आने के बाद मेरे घर आया और मेरा हाथ पकड़ मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मेरे द्वारा मना करने और रिश्ते की बात कहने पर कहा कि मैं फौजी सिपाही हूं जो कहता हूं उसमें कोई अंतर नहीं है। मैं समाज या किसी और से नहीं डरता हूं। इसके बाद मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहा। मैंने कहा कि मुझसे शादी कर लो फिर शारीरिक संबंध बनाना। तब उसने मेरी मांग में सिंदूर लगा दिया। कहां की शादी विश्वास की बात है।

मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हारे मांग में सिंदूर लगाया हूं आज से तुम मेरी पत्नी हो और शारीरिक संबंध बनाने दो। मैं उसके झांसे में आ गई विश्वास करके शारीरिक संबंध बनाने के साथ में उसकी विवाहिता पत्नी हूं। इसके बाद वह संबंध बनाता रहा। इसी बीच दो बार गर्भवती हुई। जिसे सतीश द्वारा कल छपट करके बच्चा खराब करा दिया गया। बार-बार कहती रही कि मुझे विदा कराकर अपने घर ले चलो। लेकिन वह बार-बार टालमटोल करता रहा। 30 मई 2023 की रात में करीब 10 बजे आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। ज़ब मैंने कहा कि अपने घर ले चलो तब कहा कि शादी होती है तब विदाई होती है ना। मैं तुम्हारे साथ शादी कब किया हूं की विदा कराके ले चलूँ। मैं तुमसे शादी का नाटक किया था। यह कहते हुए मेरा मुंह दबाकर बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इस मामले में सुनवाई के बाद सीजेएम शांभवी यादव ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।

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