सिविल लाइन इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई पर कोर्ट ने दिये मुकदमे के आदेश

मुख्य न्यायिका मजिस्ट्रेट प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद साजिद ने दिए आदेश-

धोखाधड़ी के मामले में पकड़े ट्रक को रिलीज करने में दी गलत आख्या-

बदायूँ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के न्यायाधीश मोहम्मद साजिद ने सिविल लाइन कोतवाली इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई के खिलाफ उन्हें की कोतवाली में धारा 29 पुलिस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में सिविल लाइन कोतवाली पुलिस पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप है। अधिवक्ता अखिलेश तोमर ने बताया, सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने एक धोखाधड़ी के मामले में यूपी 13 टी संख्या 9845 के रजिस्ट्रेशन ने पंजीकृत ट्रक को पड़कर थाने पर खड़ा किया था। तीन अप्रैल 2023 को कोर्ट ने सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को ट्रक को रिलीज कर मलिक सत्यवीर सिंह की सुपुर्दी में देने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बावजूद ट्रक को रिलीज नहीं किया गया। पुलिस ने कोर्ट में आख्या दी कि ट्रक उसकी नंबर प्लेट लगाकर चलते हुए पकड़ा गया था।

जिसका चेसिस नंबर व इंजन नंबर का मिलान करना मुश्किल हो रहा है। जिसके चलते ट्रक के लिए वादी को देने संभव नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने एआरटीओ सें संख्या तलब की। एआरटीओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वाहन संख्या यूपी 13 टी 5757 सिविल लाइन की मंडी चौकी पर खड़ा है। मौके पर उसका निरीक्षण किया गया था। ट्रक का चेसिस और अस्पष्ट है। पेंसिल से छाप भी नहीं आ रही है। कोर्ट ने फिर 26 अप्रैल 2023 को प्रभारी निरीक्षक, उप निरीक्षक, व हेड मोहर्रिर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया। इस पर सभी ने मौखिक रूप से बताया कि गलती से 25 मार्च 2023 को गलती से आख्या प्रेषित हो गई थी। उपनिरीक्षक ने बताया कि ट्रक संख्या यूपी 13 टी 9845 संख्या थाने पर नही खड़ा है। जो वाहन खड़ा है। वह यूपी 13 टी 5757 है। जिसका चेसिस नंबर मिटा हुआ है। चूँकि ट्रक संख्या यूपी 13 टी 9845 जिसे रिलीज किया जाना था, लेकिन वह थाने में मौजूद ही नहीं है। वह आख्या उप निरीक्षक हरवीर सिंह ने कोर्ट को दी। कोर्ट ने वाहन संख्या यूपी 13 टी 9845 थाने पर नहीं होने के कारण वादी सत्यवीर सिंह का प्रार्थना पत्र 27 अप्रैल को निरस्त कर दिया गया।

वादी ने दोबारा से न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में अपील की। कोर्ट ने उसकी याचिका स्वीकार की। कोर्ट ने पांच दिसंबर को एआरटीओ को फिर से यूपी 13 टी 9845 के इंजन नंबर का सत्यापन करने का आदेश दिया। एसआरटीओ ने सत्यापन कर अपनी आख्या कोर्ट में प्रेषित की। जिससे बताया कि वाहन संख्या यूपी 13 टी 9845 परिवहन कार्यालय बुलंदशहर से पंजीकृत है। इस पर कोर्ट ने पूर्व में दिए रिलीज आदेश को अनुपालन में वादी की जमानत दाखिल कर दी और ट्रक को पूर्व में दाखिल जमानती के आधार पर रिलीज करने के निर्देश जारी किए। साथ ही प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन को आदेश दिए कि यूपी 13 टी 9845 को वादी की सुपुर्दी में दिया जाये। सूत्रों ने बताया कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को जेल भेजने के मामले में धाराएं बढ़ाने का काम किया गया है। जिसमें आर्थिक सहयोग भी लिया गया है। जिसकी शिकायत हाई कमान तक पहुंच गई है। और जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है।

कोर्ट का तर्क-

कोर्ट ने तर्क दिया कि वाहन रिलीज होने के बावजूद सिविल लाइन प्रभारी निरीक्षक द्वारा वाहन को जानबूझकर रिलीज नहीं किया। कोर्ट को गुमराह करने के लिए तरह-तरह की आख्या दी गई। वादी को बेवजह परेशान किया गया। ऐसी स्थिति में प्रभारी निरीक्षक गौरव बिश्नोई के खिलाफ कोर्ट की आदेश की अवहेलना के संबंध में थाना सिविल लाइन में उनके खिलाफ धारा 29 पुलिस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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