अदालत ने गर्भपात की दवा पर नयी रोक लगाई

न्यू ऑर्लीन्स। गर्भपात के सबसे सामान्य तरीके के रूप में इस्तेमाल एक गोली (पिल) पर बुधवार को जारी एक संघीय अपीली अदालत की व्यवस्था के तहत नयी पाबंदियां लागू होंगी, लेकिन अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय का होगा। न्यू ऑर्लीन्स में 5-यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में तीन न्यायाधीशों के फैसले ने एक निचली अदालत के फैसले के उस हिस्से के पलट दिया जिसमें माइफप्रिस्टन पर दो दशक से अधिक पहले की खाद्य और औषधि प्रशासन की मंजूरी को रद्द कर दिया गया था।

लेकिन उसने फैसले के उस हिस्से को कायम रखा जिसमें डाक या पार्सल से दवा की आपूर्ति बंद हो जाएगी और किसी चिकित्सक की मौजूदगी में इसे लेना होगा।

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