बलिया। बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार की शाम आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी का नाम रूपक पासवान पुत्र गणेश पासवान उदहा गांव का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2022 में हल्दी थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।