नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिमांड अवधि समाप्त होने पर ईडी ने आज गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान ईडी ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की है। अभी कोर्ट ने रिमांड बढ़ाने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
केजरीवाल की ईडी रिमांड बढ़ी
आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिमांड अवधि खत्म होने पर ईडी ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें एक अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया। साथ ही एक अप्रैल को दोपहर 11:30 बजे पेश करने का आदेश दिया।
अरविंद को हिरासत में परेशान किया जा रहा- सुनीता केजरीवाल
दिल्ली सीएम की पेशी पर कोर्ट रूम पहुंचीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, “अरविंद को हिरासत में परेशान किया जा रहा है। ये तानाशाही नहीं चलेगी और जनता इसका जवाब देगी।”
रिमांड बढ़ाने पर फैसला सुरक्षित
ईडी ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया। जिसके कारण डिजिटल डेटा का परीक्षण नहीं कर पाए। कोर्ट ने रिमांड बढ़ाने पर फैसला सुरक्षित रखा है।
केजरीवाल ने की 100 करोड़ की रिश्वत की मांग- ED
कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि हमारे पास सबूत है कि केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने कई बड़े अधिवक्ता खड़े किए, क्या आम आदमी ऐसा कर सकता है?
रेड्डी द्वारा दिए गए 55 करोड़ की होनी चाहिए जांच- केजरीवाल के अधिवक्ता
केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि हम रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, ईडी जितने दिन चाहे केजरीवाल को रख सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा कि रेड्डी द्वारा दिये गए 55 करोड़ की भी जांच होनी चाहिए।
केजरीवाल बोले- मेरे खिलाफ बयान देने वाले ने बीजेपी को दिए 55 करोड़ रुपये
केजरीवाल ने कोर्ट में कहा, “सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने अपने एक निर्णय में कहा कि 100 करोड़ रुपये रिश्वत लेना संदेहास्पद है। ऐसे में यह तो अभी तय ही नहीं है। आबकारी घोटाला ये है कि ईडी पूरे देश के सामने ये बताए कि आप ने घोटाला किया। शरथ रेड्डी ने मेरे खिलाफ बयान देने के बाद 55 करोड़ रुपये इलेक्टोरल बांड के जरिये भाजपा को दिया।”
केजरीवाल बोले- मौजूदा सीएम को गिरफ्तार करने का क्या आधार?
कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति के दस्तावेज दिए, मेरे आवास पर कई विधायक आते हैं, क्या एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार करने का आधार है। आरोपित अपना बयान देते हैं, लेकिन उनके बार-बार बयान लिए और जब मेरे खिलाफ बयान देते हैं और फिर उन्हें जमानत मिल गई। एक आरोपित ने छह बयान में मेरे खिलाफ नहीं बोला, जब सातवें बयान में मेरे खिलाफ बयान देने पर जमानत दे दी गई। केजरीवाल ने कहा कि एजेंसी ने 30 हजार पेज एकत्रित किये, लेकिन इसे अदालत के सामने नहीं पेश किया गया।