सीजेएम कोर्ट ने तहसीलदार बांसडीह समेत छः के विरुद्ध FIR का दिया आदेश

ऑर्डर शीट व तिथियों की ओभर राइटिंग कर खेल रहे थे आरोपी

बलिया। सदर तहसील में तैनाती के दौरान ओवरराइटिंग तथा पोर्टल की तिथियां में भिन्नता पाए जाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांभवी यादव की अदालत ने तत्कालीन सदर तहसीलदार निखिल शुक्ला सहित छह विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। वर्तमान में तहसीलदार निखिल शुक्ला बांसडी तहसील में तैनात है।

चाहें वह तहसीलदार न्यायालय या किसी भी राजस्व न्यायालय की पत्रावलियों के आर्डर शीट में तिथियों का ओभरराइटिंग, पेशी बही तथा पोर्टल के तिथियों ममें वर्तमान तहसीलदार बांसडीह निखिल शुक्ला, तत्कालीन अहलमद गौरव श्रीवास्तव, पेशकार बृजबिहारी सिंह समेत छः और अज्ञात लोगों द्वारा कूटरचित तरीके से नामांतरण की प्रक्रिया मिलाकर पूरी की गई थी। जिसमें बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय सीजेएम शांभवी यादव ने हल्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत बबुआपुर (कठहीं) गांव निवासी परशुराम उपाध्याय के अर्जी पर एसएचओ बलिया को आदेशित किया है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार निखिल शुक्ला सहित छः के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अविलंब कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए और नियमानुसार विवेचना प्रारंभ किया जाय।

बता दे कि हल्दी थाना क्षेत्र के कठही गांव निवासी परशुराम उपाध्याय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक वाद दाखिल 30 सितंबर 2023 को किया था। जिसमें उल्लेख किया था कि नामांतरण का मुकदमा तहसीलदार बलिया के कोर्ट में चल रहा है। तत्कालीन तहसीलदार जो वर्तमान समय में बांसडीह तहसील के तहसीलदार है। मेरी आपत्ति न सुनकर उसे दरकिनार करते हुए तीन जुलाई 2023 को एकतरफा व एकपक्षीय आदेश कर दिए थे। जिसकी सूचना डीएम व पुलिस अधीक्षक को दिया था। लेकिन मेरी एक नही सुनी गई। मैं काफी बुजुर्ग आदमी हूं और चलने फिरने में लाचार हूं। जिसकी वजह से सीजेएम कोर्ट में अपनी अर्जी दे रहा हूं। उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए सीजेएम ने तहसीलदार समेत छः व अज्ञात कुछ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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