चोपन पुलिस द्वारा फरार चल रहे अभियुक्त के घर धारा 82 के तहत नोटिस किया गया चस्पा

चोपन/ सोनभद्र – थाना रावर्ट्सगंज में दिनांक 08.12.2023 को पंजीकृत मु0अ0सं0- 713/2023 धारा- 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट व 419,420,467,468,471 भादवि की विवेचना पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक चोपन द्वारा सम्पादित की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र हरिप्रकाश निवासी पतेरचक (बरेमा) पोस्ट हाथीबाजार थाना जन्सा जनपद वाराणी मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से ही गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहा है। अभियुक्त अशोक कुमार उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार माननीय न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट सोनभद्र से दिनांक 16.04.2024 को एन.बी.डब्लू व दिनांक 10.05.2024 को धारा- 82 सीआरपीसी का आदेश (उदघोषणा आदेश) प्राप्त किया गया। अभियुक्त अशोक कुमार उपरोक्त के विरूद्ध मा० न्यायालय द्वारा निर्गत धारा 82 सीआरपीसी के आदेश का तामीला दिनांक 23.05.2024 को उ0नि0 श्यामदेव यादव द्वारा नियमानुसार धारा 82 सीआरपीसी के आदेश की प्रति अभियुक्त के घर के मुख्य दरवाजे पर पर चस्पा कर मुनादी कराया गया। अभियुक्त अशोक कुमार उपरोक्त यदि दिनांक 10.06.2024 तक माननीय न्यायालय में आत्म समर्पण नही करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार माननीय न्यायालय के आदेश से धारा- 83 सीआरपीसी (कुर्की) की कार्यवाही किया जायेगा।

Related Articles

Back to top button