केंद्र ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर SC में दिया जवाब

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। चुनाव आयुक्तों के चयन में मुख्य न्यायाधीश को शामिल न करने के चलते नियुक्ति रद्द करने की मांग का केंद्र सरकार ने विरोध किया है।

नियुक्ति रद्द करने की मांग का केंद्र ने किया विरोध
केंद्र ने अधिनियम पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों का विरोध करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग या किसी अन्य संगठन या प्राधिकरण की स्वतंत्रता का सवाल ही नहीं उठता और यह चयन समिति में न्यायिक सदस्य की उपस्थिति के कारण नहीं है।

चुनाव आयुक्तों की योग्यता पर सवाल नहीं’
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में केंद्र ने कहा कि यह दलील गलत है कि आयोग तभी स्वतंत्र होगा, जब चयन समिति में जज हों। चुनाव आयुक्तों की योग्यता पर सवाल नहीं है। इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है।

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