मूल्य से अधिक रेट पर खाद बेच रहे दुकानदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

बाराबंकी। जिले में जिला कृषि अधिकारी राजित राम के द्वारा मूल्य से अधिक खाद बेचने वाले दुकानदारों तथा यूरिया खाद और डीएपी खाद के साथ अतिरिक्त उत्पाद जोड़ कर बेचने वाले खाद विक्रेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में गुरुवार को कृषक बृजभूषण सिंह निवासी तुरकौली ने जिला कृषि अधिकारी से शिकायत की राघव पेस्टीसाइड छेदा द्वारा अधिक दर पर यूरिया बिक्री की जा रही है। जिला कृषि अधिकारी द्वारा मौके पर पहुँच कर जांच की गयी तथा मौके पर कृषक द्वारा बयान भी दिया गया। बिक्रेता द्वारा कृषक को 9 बोरी यूरिया 285/-रू0 की दर से अधिक दर पर बिक्री की गई है। तथा कृषक द्वारा इसका भुगतान फोन पे के माध्यम से दुकानदार को किया गया। तथा मौके पर बिक्रेता का प्रतिष्ठान भी बन्द पाया गया इसके संदर्भ में कार्रवाई करते हुए जिला कृषि अधिकारी ने विक्रेता का उर्वरक बिक्रय प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया है।
उपरोक्त के संदर्भ में जिला कृषि अधिकारी राजित राम ने बताया कि जिलाधिकारी की अनुमति के उपरान्त शुक्रवार 24 नवंबर को मे० राघव पेस्टीसाइड छेदा के विक्रेता शैलेश अवस्थी के विरूद्ध पुलिस थाना मोहम्मदपुर खाला में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा भी पंजीकृत करा दिया गया है।

जिला कृषि अधिकारी ने विक्रेताओं को दिया निर्देश

जनपद के समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिया गया कि अपने-अपने उर्वरक बिक्री केन्द्र पर रेट/ स्टाक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें तथा पी०ओ०एस० मशीन से कृषकों को निर्धारित मूल्य पर बिना किसी टैगिंग के उनकी जोत/आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक बिक्री करें।

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