फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए टोलफ्री नंबर पर करें कॉल

बदायूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन किसानों ने गेहूं, सरसों, मसूर एवं आलू की फसल का बीमा करा रखा है, उन किसानों की फसल अगर खराब हुयी है तो बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई करेगी। इसके लिए किसानों को नुकसान के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करानी है।

रबी की सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के 20052 किसानों ने गेहूं, सरसों, मसूर एवं आलू की फसल का बीमा कराया था। इन कृषकों में से जिनकी फसल बारिश एवं ओलावृष्टि के चलते खराब हुयी है वह किसान टोल फ्री नंबर 18008896868,18001035490 पर शिकायत दर्ज करा दें। इसके बाद बीमा कंपनी बारिश एवं ओलावृष्टि में खराब हुयी फसल का सर्वे कराएगी और फिर सर्वे रिपोर्ट के आधार पर संबंधित किसान को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। जो किसान टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, वह डीडी कृषि कार्यालय या विकास भवन में जिला कृषि अधिकारी को लिखित शिकायती पत्र दे सकते हैं

Related Articles

Back to top button