अरविंद केजरीवाल के जेल से दिल्ली सरकार चलाने को लेकर भाजपा ने किया हमला, कही ये बड़ी बात…

नई दिल्ली। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के बयान कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर कहा गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से दिल्ली की सरकार चलाएंगे। भाजपा के महासचिव दुष्यंत कुमार ने कहा, “अरविंद केजरीवाल एक गिरोह के नेता हैं, और केवल गिरोह ही जेल से चलते हैं।”

बता दें कि आप नेता आतिशी ने रविवार को कहा था कि अरविंद कजेरीवाल जेल ही सरकार चलाएंगे।

बीजेपी महासचिव दुष्यंत कुमार ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं और अपनी जिद के कारण सरकार वहां से चलाना चाहते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, यह लोकतंत्र का अपमान है। सभी सबूत उनके खिलाफ हैं और इसके बावजूद वह बहुत जिद्दी हैं, जिसके कारण उन्हें ये परिणाम भुगतना पड़ा। अरविंद केजरीवाल एक गिरोह के नेता हैं, केवल चोर ही जेल से गिरोह चलाते हैं।

आप नेता आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हमने हमेशा कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। वह दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है।

क्या कहते हैं कानून के जानकार
कानूनी विशेषज्ञों की राय है कि अरविंद केजरीवाल को जेल से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, कानून किसी को भी जेल से सरकार का नेतृत्व करने से नहीं रोकता है।

संवैधानिक विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने बताया कि तिहाड़ जेल के अंदर एक कैदी के रूप में केजरीवाल को विभिन्न प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी से मुख्यमंत्री के रूप में उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर जेल मैनुअल ऐसी चीजों की अनुमति देता है, तो ठीक है; अन्यथा, उसे अदालत से अनुमति लेनी होगी और फिर अदालत को जेल अधिकारियों को एक विशिष्ट निर्देश देना होगा।

28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर सीएम
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने छह दिन की रिमांड दी। अब सीएम केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। सुनवाई में ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जबकि केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी शामिल हुए।

केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर दो बजे दोबारा पेश करने का निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि पूछताछ की पूरी कार्यवाही कैमरे में रिकार्ड की जाएगी।

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