बिग बॉस सीजन 17-दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश…

नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 17 का आगाज कुछ दिनों पहले ही हुआ था। इस शो में शुरुआत से ही काफी कुछ ड्रामा ऑडियंस को देखने को मिल रहा है। अभिषेक कुमार ने आते ही बिग बॉस के घर में कई कंटेस्टेंट से झगड़ा मोल लिया है। शुरुआत से ही दर्शकों को भरपूर मनोरंजन देने वाले इस शो से जुड़ी हाल ही में एक नयी अपडेट सामने आई है।

वायाकॉम 18 ने कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्शन लेते हुए अवैध रूप से बिग बॉस सीजन 17 का प्रसारण करने वाली वेबसाइट्स पर रोक लगा दी है। गैर कानूनी तरह से शो के कंटेंट को जगह-जगह पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है।

याचिकाकर्ता ने आर्थिक नुकसान पर जताई चिंता
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिका कर्ता ने कहा कि बिग बॉस को टेलीविजन पर हिंदी के अलावा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी कई फॉर्मेंट प्रसारित किया जाता है। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा की बिना लाइसेंस के गैर कानूनी तरह से कई वेबसाइट्स ‘बिग बॉस’ के कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं, जो उनके बिजनेस के लिए एक खतरा बन सकता है।

रिपोर्ट्स की मानें तो कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश जारी करते हुए ये भी कहा कि जिस तरह से अवैध रूप से कई वेबसाइट्स इस प्रोग्राम को प्रसारित कर रही हैं, उससे पायरेसी का खतरा भी बढ़ सकता है। पायेरसी की वजह से शो के प्रोड्यूसर्स को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है।

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