बिभव कुमार ने अवैध गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजे की मांग की

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी बिभव कुमार की याचिका की विचारणीयता के मुद्दे पर थोड़ी देने में अपना फैसला सुनाएगा।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ मामले पर कुमार व दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद 31 मई को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

18 मई को हुई थी बिभव की गिरफ्तारी
13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर हुई घटना के मामले में बिभव को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। पुलिस ने यह तर्क देते हुए मामले पर नोटिस जारी करने का विरोध किया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

वहीं, बिभव कुमार ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए (पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति का नोटिस) के प्रविधानों का घोर उल्लंघन और कानून के खिलाफ घोषित करने का निर्देश देने की मांग की है।

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