नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में बिभव कुमार की समस्या लगातार बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिभव को तीन दिन की पुलिस कस्टडी की अवधि खत्म होने के बाद पेश किया गया था।
वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जमानत याचिका में बिभव ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा था कि उन्हें जबरदस्ती पुलिस हिरासत में रखा गया। इसके लिए मुआवजा भी मांगा। पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के साथ ही मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश देने की भी मांग की है।
18 मई को पुलिस ने बिभव को किया था गिरफ्तार
बता दें, स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर 13 मई को सीएम आवास पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। स्वाति ने इस संबंध में 16 मई को पुलिस में केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने बिभव को 18 मई को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस एफआईआर में स्वाति ने बिभव कुमार पर 7-8 थप्पड़ मारने, पेट पर लात मारने और बदसलूकी करने का आरोप लगाया था।