नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बसपा नेता अफजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराए जाने के गाजीपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस याचिका पर 25 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। इस केस में गाजीपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा की वजह से अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता भी निरस्त कर दी गई थी।