नई दिल्ली । दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने 10 साल की अपनी घरेलू नौकरानी को प्रताड़ित करने के आरोपित एक एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ इंजीनियर कौशिक तालपात्रा को जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज शमा गुप्ता ने तालपात्रा को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि इस मामले में पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आरोपित के भागने की गुंजाइश नहीं है। आरोपित के खिलाफ इसके पहले कोई आपराधिक केस नहीं है और मानव तस्करी का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि पीड़िता को उसके माता-पिता को सौंप दिया था। कोर्ट ने पाया कि इस मामले की सह-आरोपित पूनम बागची को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने आरोपित को निर्देश दिया कि वो पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों से कोई संपर्क नहीं करेंगे। तालपात्रा और उनकी पत्नी पूर्णिमा बागची को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पूर्णिमा बागची पायलट हैं। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने अपने चार वर्षीय बच्चे की देखभाल करने के लिए जिस दस वर्षीय लड़की को रखा था उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया था। दोनों की गिरफ्तारी के पहले भीड़ ने उनके घर के बाद दोनों की पिटाई की थी। दोनों की भीड़ द्वारा पिटाई का वीडियो काफी वायरल हुआ था।