निलम्बित खान निरीक्षक के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति

लखनऊ– जनपद मिर्जापुर में सुधांशू रंजन द्विवेदी खान निरीक्षक (निलम्बित) भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को खनन अधिकारी बनकर फर्जी परिचय पत्र दिखाकर धोखाधड़ी करके अपने सहयोगी के साथ अवैध वसूली के कृत्य के लिए रंगे हाथों गिरफ्तार कर थानाध्यक्ष थाना डूमण्डगंज जनपद मिर्जापुर वीरेन्द्र सिंह के द्वारा उनके विरूद्ध विभिन्न सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करायी गयी थी। तथा अश्वनी कुमार राय उप निरीक्षक थाना डूमण्डगंज द्वारा दर्ज एफआईआर की विवेचना की गयी।

उक्त एफआईआर एवं विवेचना के क्रम में द्विवेदी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाने के लिए पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० से अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। तत्क्रम में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा सुधांशू रंजन द्विवेदी, खान निरीक्षक (निलम्बित) के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।श्री द्विवेदी निलंबित होने के बाद से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज में सम्बद्ध हैं।

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