नई दिल्ली। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) ने कामकाजी पेशेवरों के लिए खुद से संबद्ध संस्थानों से डिप्लोमा, बी.टेक या बीई डिग्री हासिल करने की आधिकारिक रूप से अनुमति दे दी है। इससे ये पेशेवर रूप से उन्नत हो सकेंगे।
इसने देश भर में कामकाजी पेशेवरों को आगे बढ़ाने के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की 10,800 सीटों और डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 9,180 सीटों को मंजूरी दी है। तकनीकी शिक्षा के नियामक ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर, एआइसीटीई संस्थानों के लिए उचित दिशानिर्देश लेकर आया है और प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ाने का फैसला किया है।
306 पाठ्यक्रम पेश करने के लिए चुने गए संस्थान
एआइसीटीई ने संस्थानों के मूल्यांकन और अंतिम चयन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया, जो शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए केवल एनबीए मान्यता वाले अनुमोदित विषयों में कामकाजी पेशेवरों के लिए पाठ्यक्रम पेश करने के इच्छुक हैं।
एक अधिकारी ने कहा कि मूल्यांकन के आधार पर, आकांक्षी जिलों, उत्तर पूर्व राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों और जम्मू-कश्मीर सहित देश भर से कुल 137 एआइसीटीई-अनुमोदित संस्थानों को बीई, बीटेक कार्यक्रम में 306 पाठ्यक्रम पेश करने के लिए चुना गया है।
उन्होंने कहा, कुल मिलाकर, डिप्लोमा धारक कामकाजी पेशेवरों के लिए 9,180 सीटें उपलब्ध हैं, जो अब डिग्री हासिल कर सकते हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि आइटीआइ कामकाजी पेशेवरों के लिए 360 डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने के लिए देश भर से 174 संस्थानों का चयन किया गया है। आइटीआइ कामकाजी पेशेवरों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए कुल 10,800 सीटों की पेशकश की जाती है।
एआइसीटीई ने कहा कि संस्थान केवल एआइसीटीई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम या विषयों की पेशकश कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि एक संस्थान अधिकतम तीन पाठ्यक्रम पेश कर सकता है और हर जिले से केवल चार संस्थानों को पाठ्यक्रम पेश करने की अनुमति है।
प्रति पाठ्यक्रम अधिकतम 30 छात्रों के प्रवेश की अनुमति है। न्यूनतम एक वर्ष के कार्य अनुभव वाले मान्यता प्राप्त उद्योगों या संगठनों में काम करने वाले पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए पात्र होंगे।
30 अक्टूबर से पहले पूरी करें प्रवेश प्रक्रिया
अधिकारी ने कहा, आवेदक को डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने के लिए अपने नियोक्ता से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जमा करना अनिवार्य है। तकनीकी शिक्षा नियामक ने सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी संस्थान नियमित छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 30 अक्टूबर से पहले पूरी कर लें।