लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुहर

दिल्ली: दंगे की साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई। सनातन धर्म पर बयान मामले में उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के खिलाफ याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हथियारों की बरामदगी पर मणिपुर सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। इस सप्ताह यानी 4 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।

उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई पांचवी बार टली

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश में कथित संलिप्तता को लेकर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर को स्थगित कर दी। खालिद के वकील की ओर से बनाया गया। 3 साल से जेल में बंद व्यक्ति से जुड़े जमानत मामले में यह पांचवां स्थगन है। पांच स्थगनों में से दो का अनुरोध खुद उमर खालिद ने किया था, जबकि अदालत ने दो बार सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया, एक बार न्यायाधीश के इनकार के कारण और फिर क्योंकि मामला विविध दिन पर सूचीबद्ध था। दिल्ली पुलिस ने भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक बार स्थगन का अनुरोध किया। इस बार वजह बताई गई कि खालिद के वकील, वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर बहस करने में व्यस्त हैं।

उदयनिधि, ए राजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

सनातन धर्म पर उनकी टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और वरिष्ठ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता ए राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए वकील विनीत जिंदल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जबकि उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से करते हुए इसे खत्म करने का आह्वान किया था, राजा ने कहा था कि उदयनिधि नरम थे और उन्हें इसकी तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से करनी चाहिए थी, जिनके साथ सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है।

हथियारों की बरामदगी पर कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मणिपुर सरकार से पुलिस और राज्य शस्त्रागार से चुराए गए हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी पर एक स्पष्ट स्थिति रिपोर्ट की मांग की, जो मई की शुरुआत से मैती और कुकी समुदायों के बीच जातीय झड़पों के कारण प्रभावित हुई है। संवेदनशील और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, चाहे इसमें कोई भी पक्ष शामिल हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद रिपोर्ट को केवल अदालत के साथ साझा करने का निर्देश दिया कि चोरी हुए हथियारों पर रिपोर्ट सार्वजनिक करने से “घबराहट” हो सकती है।

लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुहर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक लिव-इन जोड़े की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सुरक्षा की मांग की गई थी, क्योंकि उसने पाया था कि एक साथी की दूसरे आदमी से पहली शादी अभी भी कानून की नजर में कायम है। एकल न्यायाधीश पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की पीठ ने कहा कि यदि जोड़े के शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, तो उन्हें उच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना होगा, जो उन्हें तत्काल सुरक्षा प्रदान करेगा।

आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर सुनवाई पूरी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा की गारंटी देता था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ बहस करने के अलावा, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को भी चुनौती दी गई है

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