अमेठी। जिलाधिकारी निशा अनंत ने बताया कि उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उ0प्र0 लेखपाल सेवा नियमावली-2006 यथासंशोधित तथा आयुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में से आर्थिक रूप से कमजोर (महिला) की सूची में क्रमांक-2 पर अंकित दिव्या सिंह पुत्री सन्तोष कुमार सिंह को छोड़कर शेष 83 अभ्यर्थियों का चयन उनके नाम के सम्मुख अंकित तहसीलों में अस्थाई रूप से लेखपाल पद पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि तहसीलवार नियुक्त हुए लेखपाल पद पर महिला वर्ग में अनारक्षित पद के कुल 11 अभ्यर्थियों में से मुसाफिरखाना-01, अमेठी-06, गौरीगंज-04 तथा मुसाफिरखाना-01 अनुसूचित जाति अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 06 अभ्यर्थियों में से गौरीगंज-01, अमेठी-02, मुसाफिरखाना-03 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कुल 03 अभ्यर्थियों में से गौरीगंज-01, मुसाफिरखाना-02 तथा इसी क्रम में पुरूष वर्ग में अनारक्षित पद के कुल 31 अभ्यर्थियों में से तिलोई-02, अमेठी-11, गौरीगंज-08, मुसाफिरखाना-10 तथा अनुसूचित जाति के कुल 21 अभ्यर्थियों में से अमेठी-05, गौरीगंज-07, तिलोई-03, मुसाफिरखाना-06 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग सहित के कुल 06 अभ्यर्थियों में से अमेठी-01, मुसाफिरखाना-01, तिलोई-03, गौरीगंज-01 एवं आर्थिक रूप से कमजोर कुल 04 अभ्यर्थियों में से गौरीगंज-01 व अमेठी-03 अभ्यर्थियों की लेखपाल पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में उन्होंने नवचयनित अभ्यर्थियों को लेखपाल पद पर नियुक्त किये जाने के लिए समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि लेखपाल संवा नियमावली-2006 यथासंशोधित के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी है जो उनकी तहसील को आवंटित किये गये चयनित अभ्यर्थियों की अर्हता सम्बन्धी नियमावली के अधीन नियुक्ति प्रदान करेंगे तथा नियुक्त से पूर्व सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अपने स्तर से चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक तथा एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त नियमानुसार एक सप्ताह के अन्दर अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायेंगे। उन्होंने बताया कि जो अभ्यर्थी किसी कारणवश लेखपाल पद पर नियुक्ति नहीं चाहते है, उनका विवरण माननीय परिषद को प्रेषित करने हेतु सूचना कार्यालय को उपलब्ध करायें तथा लेखपाल सेवा नियमावली-2006 के तहत नियुक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रशिक्षण, परिवीक्षाधीन व ज्येष्ठता का निर्धारिण किया जायेगा एवं नवचयनित लेखपालों को उनके गृह जनपद में निवास के विकास खण्ड को छोड़कर तैनाती सुनिश्चित की जाय। इस सम्बन्ध में उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारी को अपनी तहसील के नायब तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी का कलेक्ट्रेट स्थित भूलेख अनुभाग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की पत्रावली को मूलरूप से प्राप्त करने के लिए तत्काल निर्देशित करें।