अभियुक्तों को लगा झटका, कई बढ़ी धाराएं

अब 26 को अभियुक्तों की होगी सुनवाई

कूटरचित दस्तावेज पेश कर अपात्रों को बनाया गया था पात्र

एडीओ समाज कल्याण विभाग की पहले ही जमानत याचिका हो चुकी है खारिज

अब तक 17 अभियुक्त हो चुके गिरफ्तार

बलिया। मनियर इंटर कॉलेज में 25 जनवरी को आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में हुए फर्जीवाड़े मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध कई धाराएं बढ़ने के कारण गुरुवार को जमानत के लिए होने वाली सुनवाई अब 26 फरवरी को होगी। जिसके चलते अभियुक्तों को बड़ा झटका लगा है। कारण की उन्हें उम्मीद थी कि शायद जमानत मिल जाय।
बताते चले कि सामूहिक विवाह प्रकरण मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों की जमानत अर्जी की सुनवाई गुरुवार को जिला जज की अदालत में होना सुनिश्चित था। लेकिन इससे पहले ही विवेचक द्वारा कूटरचित दस्तावेज (467, 468 व 471 आईपीसी) की बढ़ोतरी कर न्यायालय को जमानत की अर्जी पर सुनवाई करने की गुहार लगाते हुए रिमांड पर लेने की गुहार लगाई गई। जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए अगली सुनवाई 26 फरवरी को आदेशित किया। जिसके बाद अभियुक्तों का झटका लग गया। अब इन्हें लोवर कोर्ट में पुनः जमानत अर्जी डालनी पड़ेगी।
आपको बता दे कि 19 फरवरी को सुनवाई करते हुए एडीजे तृतीय/ प्रभारी जज की कोर्ट ने एडीओ समाज कल्याण विभाग भानु प्रताप की जमानत याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था। वहीं अन्य आरोपियों की सुनवाई 22 फरवरी को होनी थी।
बता दे कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुए फर्जीवाडे मामले में भ्रष्टाचारियों एवं संलिप्त आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिसमें 30 जनवरी 2024 को एक अधिकारी एवं आठ दुल्हनों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद एक फरवरी 2024 को सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण विभाग गड़वार ब्लाक सुनील कुमार यादव पुत्र स्व लालबिहारी यादव, सहायक पटल अधिकारी रविन्द्र गुप्ता पुत्र छांगुर गुप्ता, एडीओ समाज कल्याण विभाग ब्लाक बांसडीह, अतिरिक्त प्रभार ब्लॉक बेरुआरबारी और रेवती-भानुप्रताप पुत्र स्व विक्रमा राम, आलोक श्रीवास्तव पुत्र योगेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, उपेन्द्र यादव पुत्र रामायण यादव, दीपक चौहान पुत्र मोतीलाल चौहान, मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र मदनलाल गुप्ता, रामजी चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान, संतोष यादव पुत्र हीरालाल यादव, अर्जुन वर्मा पुत्र शम्भूनाथ, रामनाथ पुत्र शुभगनाथ चौरसिया, अच्छेलाल वर्मा पुत्र रामइकबाल वर्मा, धर्मेन्द्र यादव पुत्र गौरीशंकर यादव, गुलाब यादव पुत्र स्व फौजदारी यादव, सर्वजीत सिंह पुत्र दीनानाथ सिंह, आशीष चौहान उर्फ मिथुन पुत्र श्याम बहादुर चौहान निवासी गायघाट रेवती को
गिरफ्तार कर चुकी है। वही पांच फरवरी को विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व हेमचंद्र श्रीवास्तव (वरिष्ठ सहायक पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण विभाग) निवासी तुलसी सागर कालोनी थाना कोतवाली गाजीपुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन अभियुक्तों द्वारा धनोपार्जन करने के उद्देश्य से कुटरचित दस्तावेज तैयार कर अपात्रों को पात्र बनाया गया था।

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