किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले को सुनाई गई चार वर्ष की सजा

हमीरपुर : मां के खेत जाने के बाद घर में अकेली किशोरी के साथ अश्लील हरकतें करने वाले बुजुर्ग को दोषी मानते हुए अदालत ने चार वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सजा के बाद आरोपित को पुलिस कड़ी सुरक्षा में जेल ले गई।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि 8 मई 2005 को छात्रा की मां ने थाना जरिया में तहरीर दी थी कि वह खेत में काम करने गई थी और घर में उसकी 12 वर्षीय पुत्री अकेली थी। तभी गांव का बुजुर्ग रमजानी पुत्र बल्ली उर्फ करिया अचानक घर पहुंच गया और घर में अकेली उसकी बेटी के साथ छेड़खानी और अश्लील बातें करने लगा। जब मां घर पहुंची तो बेटी ने सारी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने धारा 354 ए और 7/8 पाक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए चार वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।

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