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वाराणसी। अपर जिला अधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी बिपिन कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत लोकसभा चुनाव में मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
मतदाता सूची में नाम है और फोटो पहचान पत्र नहीं है तो आप आयोग की ओर से निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेंगे।
ये होंगे विकल्प
आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंकों और डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपयन, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्ड।