बाराबंकी। ज़िला निर्वाचन अधिकारी / ज़िला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में ड्यूटी पर आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों को पोस्टल बैलट की सुविधा मतदान के दिनांक से दो तीन दिन पूर्व दी जाएगी। इसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोग मतदान से वंचित न रह जाएं, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी/ ज़िला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार आज लोक सभागार में पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र के सम्बंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी / अपर ज़िला मजिस्ट्रेट श्री अरुण कुमार सिंह के अलावा जनपद के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष शामिल रहे। बैठक में ज़िला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, संचार, फायर सर्विस, ऊर्जा आदि विभागों के कर्मचारियों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पृथक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि यहां मतदान के दिनांक से दो तीन दिन पूर्व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इसके लिए व्यवस्था की जाएगी।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी/ ज़िला मजिस्ट्रेट
सत्येंद्र कुमार ने उपस्थित सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विभागों के उन कर्मचारियों के लिए फार्म 12 डी अथवा अन्य सम्बंधित फार्म निर्धारित समय पर प्राप्त करें और सम्बंधित कर्मचारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह हम सबका दायित्व है कि ड्यूटी पर तैनात कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित न रहने पाए। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में कार्यरत लाइनमैन आदि, रेलवे कर्मचारी, रोडवेज़ के ड्राइवर, कंडक्टर, नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तथा इसी प्रकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों को जो मतदान के दिन ड्यूटी करेंगे, उनको डाक मत पत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी/ ज़िला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार ने बताया कि इसके अलावा दिव्यांग जन, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है, या उनके आवागमन में कठिनाई है तो ऐसा दशा में उनको भी सम्बंधित बीएलओ के जरिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह 85 वर्ष से अधिक के वे बुजुर्ग जो मतदान केंद्र तक आने जाने में सक्षम नहीं हैं, उनको भी बीएलओ के माध्यम से पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में मतदान के दिनांक से पूर्व इस सुविधा की सूचना नियत समय पर दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी।