नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में रहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आदेश जारी करने से रोकने का निर्देश की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने अधिवक्ता शशि रंजन कुमार सिंह और महेश कुमार के माध्यम से दायर याचिका में यह भी निर्देश देने की मांग की कि ईडी के कस्टडी में रहने के दौरान केजरीवाल को टाइपिस्ट, कंप्यूटर प्रिंटर आदि उपलब्ध न कराया जाए।
साथ ही यह भी जांच करने और केजरीवाल पर मुकदमा चलाने का निर्देश देने की मांग की कि पुलिस कस्टडी में उनके द्वारा जारी किए गए निर्देश या आदेश दिल्ली की मंत्री आतिशी के पास कैसे पहुंचे। याचिकाकर्ता ने इससे पहले केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद सीएम पद से हटाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, हालांकि हाई कोर्ट मांग को ठुकरा दिया था।
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज
आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी के कस्टडी में भेजने के आदेश को अवैध बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है।
गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत देने से 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के इन्कार करने के कुछ घंटे बाद प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में पेश करके 10 दिन के रिमांड की मांग की थी। अदालत ने ईडी के अनुरोध पर केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी के कस्टडी में भेज दिया था।