बाबागंज बहराइच। 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के कारण जिले में आचार संहिता व धारा 144 भी लगी हुई है। इस बार की होली- रमजान आचार संहिता एवं धारा 144 के नियम का पालन करते हुए मनानी होगी जिससे साफ है कि रूपईडीहा थाना क्षेत्र में कही भी सार्वजनिक स्थल पर चार से अधिक लोग मिलते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जायेगा। आदर्श थाना कोतवाली रूपईडीहा प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह ने बातचीत में बताया कि होली के मौके पर यदि किसी ने भी नशे ही हालात में हुड़दंग किया तो होली पर्व हवालात में मनानी पड़ेगी। होली – रमजान पर शांति व क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए है। नए स्थल पर होलिका दहन की अनुमति नहीं दी गई है। होलिका दहन स्थलों पर पुलिस द्वारा चौक – चौबंद व्यवस्था की गई है। बिना अनुमति के होली पर्व पर किसी भी प्रकार के जुलुस प्रशासन से अनुमति लेकर ही निकालने की अपील की है। परम्परागत आयोजन से अलग किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस समय सभी धर्मों के धर्मगुरुओ से भी लगाकर मीटिंग की जा रही है। सभी लोग गिले-शिकवे भूलकर त्योहार मनाए पुलिस हमेशा साथ है लेकिन आदि माहौल खराब करने की स्थिति बनी तो कार्रवाई भी सख़्ती के साथ की जाएगी