रांची। झारखंड में जमीन घोटाले में रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनके अलावा सत्ता के करीबी प्रेम प्रकाश को भी कोर्ट से जमानत नहीं मिली। अदालत में उनकी भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। ये दोनों भूमि घोटाला मामले में जेल में बंद हैं।
छवि रंजन पर ये हैं आरोप
छवि रंजन 2011 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। बीते साल 4 मई को ईडी ने पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। उन पर सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन, सदर थाना क्षेत्र के चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ की जमीन की अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज पर खरीद-बिक्री मामले में संलिप्तता का आरोप है।
(इसके अलावा, उन पर रांची के बजरा मौजा की एक विवादित जमीन की गैर कानूनी तरीके से रजिस्ट्री करवाने से लेकर चारदीवारी करवाने तक का भी आरोप है। ईडी को इन सभी मामलों में छवि रंजन के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई।
इस मामले में प्रेम प्रकाश 14वीं गिरफ्तारी
इसी मामले में पिछले साल 11 अगस्त को ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया। वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाले 14वें व्यक्ति थे।
उनसे पहले प्रदीप बागची, अफसर अली उर्फ अफ्सू खान, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, फैयाज खान, भानु प्रताप प्रसाद, छवि रंजन, दिलीप कुमार घोष, अमित कुमार अग्रवाल, भरत प्रसाद, राजेश राय व विष्णु अग्रवाल को ईडी गिरफ्तार कर चुकी थी। प्रेम प्रकाश साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले के भी आरोपित रह चुके हैं।