बदायूँ : 12 मार्च। जिला स्टाम्प अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टाम्प कमी के वादों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को ’स्टाम्प लोक अदालत’ आहूत करके लम्बित स्टाम्प वादों के यथासम्भव त्वरित निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर विभिन्न कार्यालयों व न्यायालयों के सूचना पट्टों पर स्पष्ट सूचना के आधार पर तथा अन्य माध्यमों से विस्तृत प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होंने समस्त राजस्व अधिकारियों, प्राधिकरण, नगरीय निकाय व ग्राम सभाओं (जिला पंचायत राज अधिकारी) से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त अवधि में स्टाम्प लोक अदालत आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।