एनओसी नहीं लेने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई: सीएफओ
बलिया। बिना फायर विभाग की एनओसी के मैरिज हॉल संचालित हो रहे हैं। यहां होने वाले समारोह में सैकड़ों की भीड़ होने के बाद भी आग से निपटने के इंतजाम नहीं हैं। इतना ही नहीं मानक विहीन होने और पार्किंग के अभाव में अवैध रूप से संचालित मैरिज हाल जाम बढ़ाने भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
जिले में सिर्फ छह मैरिज हॉल ने फायर विभाग से एनओसी ली है। जबकि विभागीय आंकड़ों के अनुसार 107 मैरिज हाल संचालित हो रहे हैं। मुख्य सड़कों के साथ ही आबादी के मध्य जगह-जगह मैरिज हॉल संचालित हो रहे हैं। सिर्फ शहर में मैरिज हॉल की संख्या 107 से अधिक है। मैरिज हॉलों में पार्किंग न होने के कारण यहां आने वाले वाहनों से जाम तो लगता है। साथ ही बिजली की भारी साजसज्जा के कारण कभी भी शार्ट सर्किट का खतरा भी रहता है। इसके बावजूद आग से निपटने के इंतजाम करके फायर विभाग से एनओसी नहीं ली गई है। विभागीय अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि एनओसी के लिए अधिकारी दबाव भी नहीं बना रहे हैं। इस संबंध में सीएफओ धीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मैरिज हॉल संचालकों को नोटिस जारी कर एनओसी नहीं लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इनसेट….
मैरिज हॉल के मानक
- दो जीने दो मीटर से कम चौड़े न हो।
- चार मीटर से कम छत की ऊंचाई न हो।
- गैस भट्ठी जलने वाले स्थान पर दो अग्निशमन यंत्र हों।
- 10 हजार लीटर की पानी की टंकी हो।
- पानी के लिए 1620 एलपीएम का इंजन लगा हो।
- ढाई मिनट में मैरिज हॉल खाली करने वाले गेट हो।
- बिजली कनेक्शन की वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जनरेटर हो।