आजमगढ़। डीआईओएस कार्यालय में सरकारी कार्य व परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान करने के मामले में एक तदर्थ शिक्षक को कार्यालय में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि वह कार्यालय में दिखे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसे लेकर जन सेवक इंटर काॅलेज सलारपुर पवई के प्रबंधक को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है।
डीआईओएस मनोज कुमार मिश्रा ने बताया चार मार्च को वह अपने कार्यालय मेंं सहायकों के साथ कक्ष में पत्रावलियों पर विचार-विमर्श कर रहे थे। इसी बीच जन सेवक इंटर काॅलेज सलारपुर पवई के शिक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह प्रबंधक के प्रतिनिधि के रूम में उपस्थित हुए। वह अनर्गल आरोप का प्रयोग करते हुए सरकारी व परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया। जिसका साक्ष्य सीसी कैमरे के फुटेज में उपलब्ध है। शैलेंद्र सिंह विद्यालय में तदर्थ शिक्षक के रूम में कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में इनको सेवा से अलग कर दिया गया है।
बावजूद इसके उन्हें कमेटी के सदस्य के रूम में भेजा गया। डीआईओएस ने चेतावनी दी कि यदि कार्यालय में शैलेंद्र सिंह विद्यालय के किसी भी मुद्दे पर कमेटी के सदस्य के रूप में आते हैं तो उनके साथ-साथ प्रबंधक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने शिक्षक शैलेंद्र सिंह पर कार्यालय में प्रवेश के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। वह अपनी कोई भी बात कहना चाहते हैं तो पत्र के माध्यम से कार्यालय रिसिट अनुभाग के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।