प्रधान बिडनपुर विकास खण्ड महोली के द्वारा
अपने परिवार के सदस्य अर्पित खाद बीज भण्डार एवं पेस्ट्रीसाइड पता खीरी लखीमपुर जी. एस. टी. न0 G ST759J1ZS फॉर्म पंजीकृत करा कर भूसा चोकर आदि की सप्लाई कार्य किया जा रहा है।
महोली , सीतापुर । अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश पत्रांक सँख्या 137/48-7/63-म0/2009दिनाक 21 मार्च 2022 के अनुसार किसी भी जनप्रतिनिधि व पंचायत कर्मचारियों के सगे सम्बन्धी रिस्तेदार आदि द्वारा फर्म पंजीकृत व भुगतान न किये जाने के जहां एक तरफ जारी आदेश जारी किए गए है ,जिसमे जनप्रतिनिधि व कर्मचारियों द्वारा आपनी या अपने सगे सम्बंधियों की फर्मों पर विकास कार्यो का भुगतान नहीं करा सकते है । साथ ही किसी भी जनप्रतिनिधि की या उसके परिवार के किसी भी सदस्य की फॉर्म विकासखण्ड में सक्रिय हो सकती हैं । वहीं दूसरी तरफ विकास जनपद सीतापुर के विकासखंड महोली के ग्राम प्रधान बिडनपुर विकास खण्ड महोली सीतापुर ,की पूर्णिमा वर्मा के द्वारा
अपने परिवार के सदस्य अर्पित कुमार के नाम पर अर्पित खाद बीज भण्डार एवं पेस्ट्रीसाइड पता खीरी लखीमपुर जी. एस. टी. न0 G ST759J1ZS फॉर्म पंजीकृत करा कर भूसा चोकर आदि की सप्लाई कार्य किया जा रहा है।
जो जारी आदेशानुसार गलत है ,क्योंकि जारी आदेश उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद के किए एक समान होते हैं, लेकिन जनपद सीतापुर में जिम्मेदारो के संरक्षण में प्रधान परिवार के सदस्य से यह सप्लाई करा कर भुगतान कराया जा रहा है , और अपनी ग्राम पंचायत बिडनपुर विकास खण्ड महोली के साथ साथ विकास खण्ड की ग्राम पंचायत महेवा, गौरा जलालपुर, भगवानपुर ग्रांट, महोली, आदि व विकास खण्ड ऐलिया की ग्राम पंचायत कलर्कनगर, नर वाहनपुर , अल्लीपुर, आदि ग्राम पंचायतों की गौशालाओ में भी प्रधान बिड़नपुर के रिस्तेदार की अर्पित खाद बीज भण्डार पर लगातार भुगतान लगवाया जा रहा रहे है । जोकि नियम विरुद्ध है । अब सवाल यह उठता है ,क्या आदेश बनाये जाते ही है , धज्जियाँ उड़ाने के लिए या आदेश मात्र जिम्मेदारो की कमाई का एक बड़ा साधन है ।क्योंकि आगर जिम्मेदार कार्यवाही करेंगे तो अब तक का किया गया कुल भुगतान वापस सरकारी खाते में जमा होना चाहिए ।