दहेज के लालच में पत्नी की हत्या करने वाले पति के खिलाफ दोषसिद्ध


हमीरपुर : विशेष न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) सुदेश कुमार ने पत्नी को जहर खिलाकर मारने वाले पति के खिलाफ दोषसिद्ध करते हुए सजा के विंदु पर आगामी तीन मार्च को सुनवाई करने के आदेश किए हैं। साथ ही आरोपित पति को हिरासत में लेकर जिला कारागार ले जाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता महेशचंद्र द्विवेदी ने बताया बांदा के जसपुरा थाना क्षेत्र के अमारा मजरा कुटी डेरा निवासी भूपत ने 23 दिसंबर 2016 को मौदहा कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि उसने अपनी बेटी आशा की शादी मौदहा कोतवाली के बम्हरौली ढीहा डेरा निवासी मनोज कुमार के साथ हिंदू रीति रिवास से की थी और सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज भी दिया था। दो तीन बार ससुराल आने जाने के दौरान उसकी बेटी की सास रामदुलारी, पति मनोज कुमार, चचेरा जेठ तेजप्रताप उर्फ जीवन व जनक दुलारी दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी को प्रताड़ित करने लगे और एक लाख रुपए, बाइक और सोने की जंजीर की मांग करने लगे।

दहेज को लेकर आएदिन हो रहे विवाद के चलते 2015 में पंचायत के बाद समझौता हुआ। बीती 18 दिसंबर 2016 को वह जब हैदराबाद में मजदूरी कर रहा था तभी उसके बेटे का फोन आया कि दीदी को ससुराल वालों ने मार डाला है। जिस पर वह बेटी की ससुराल पहुंचा। जहां पर पता चला कि दहेज की मांग को लेकर उसके पति मनोज कुमार समेत सास रामदुलारी, चचेरे जेठ तेजप्रताप व जनकदुलारी ने जहर खिलाकर मार डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसकी सुनवाई करते हुए शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) सुदेश कुमार की अदालत ने पति के खिलाफ दोष सिद्ध करते हुए आगामी तीन मार्च को सजा के विंदु पर सुनवाई करने के आदेश किए हैं।

Related Articles

Back to top button