बाराबंकी। पुलिस व प्रशासन ने बुधवार को जमीन दिलाने के नाम धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह के सरगना की 1 करोड़ 44 लाख रुपये अचल सम्पत्ति को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से स्वयं व परिजनों के नाम पर अर्जित अचल सम्पत्तियों के जब्तीकरण की कार्यवाही जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के आदेश पर जारी है।
जिसके क्रम में जिला प्रशासन का थाना देवा पर गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त व गिरोह सरगना वासुदेव यादव पुत्र राम भूल यादव निवासी गोठवा दरखा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी पर आरोप है कि वह अपने गिरोह के सक्रिय सदस्य वीरेन्द्र तिवारी पुत्र राम विलास तिवारी निवासी ग्राम नरौरा भर्रापुर थाना इटया थोक व पटेसरी देवी पत्नी प्रहलाद निवासिनी पिपरा इस्माईल थाना खोडारे जनपद गोण्डा और दिनेश कुमार वर्मा पुत्र धर्मदास वर्मा निवासी मकान नम्बर-04 सूयश इन्क्लेव,चिनहट थाना चिनहट जनपद लखनऊ मूल पता ग्राम असैनी बुजुर्ग थाना खुडारे जनपद गोण्डा के साथ मिलकर विगत 05 से 08 वर्षों से आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए छल कपट, कूटरचना कर जनता के लोगों को सस्ती आवासीय जमीन अथवा प्लाट का लालच देकर एडवान्स में रुपये लेकर रजिस्ट्री न कराने जैसे अपराध में लिप्त है।
सोमवार को पुलिस व प्रशासन ने उक्त गैंग के सरगना वासुदेव द्वारा स्वयं के नाम पर अर्जित की गई 1 करोड़ 35 लाख रुपये व लखनऊ के विनीत खण्ड स्थित एचडीएफसी बैंक के खाते में मौजूद खाता 8 लाख 97 हजार 589 रुपयों को थाना देवा व कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया। जिसे बुधवार को शहर कोतवाली पुलिस ने कुर्क कर दिया।आरोपी की कुर्क की गयी सम्पत्ति में गिरोह सरगना के नाम ग्राम गोठवा सम्भवा तहसील गौरीगंज जनपद अमेठी स्थित एक अर्द्ध निर्मित 03 मंजिला मकान, कीमत लगभग- 1 करोड़ 34 लाख 40 हजार रुपये व लखनऊ के विनीत खण्ड स्थित एचडीएफसी बैंक में मौजूद 8 लाख 97 हजार 589 रुपये शामिल है।