बहराइच। शहरी क्षेत्र में अवैध तरीके से मांस की दुकानें चलाने वालों के खिलाफ नगर पालिका ने सख्ती शुरू कर दी। मवेशियों का खून नालियों बहाने वाले छह दुकानदारों पर नगर पालिका ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए नोटिस सौंपा है।
शहर के कई मोहल्लों में अवैध तरीके से मांस की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इन दुकानों के लिए नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य है। नगर इसके बाद दुकानों का खाद्य विभाग में पंजीकरण कराकर लाइसेंस बनता है। इस लाइसेंस के बिना दुकानों का संचालन नहीं किया जा सकता है। एनओसी व लाइसेंस के बिना मांस की दुकानें चलाने वालों के खिलाफ नगर पालिका ने कार्रवाई शुरू की है।
नगर पालिका की टीम ने सोमवार को शहर के काजीपुरा रोड पर मांस की चार दुकानों और चांदपुरा में दो दुकानों के संचालकों पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। इन दुकानदारों को नोटिस देकर जुर्माने की धनराशि का भुगतान करने की चेतावनी दी गई है। नगर पालिका की ईओ प्रतिमा सिंह ने बताया कि खुले में मांस की बिक्री करना अवैध है। दुकान के लिए नगर पालिका से एनओसी लेना भी आवश्यक है। ऐसे न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।