हमीरपुर : शुआट्स मामले में जिला कारागार में निरुद्ध चल रहे आरोपित मुहम्मद इम्तियाज के अधिवक्ता की ओर से अपर सत्र न्यायाधीश विशेष व विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट वीके वासवानी की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए उन्होंने आरोपित की जमानत को खारिज कर दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि थाना बिंवार में बीते वर्ष चार नवंबर 2023 को एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके साथ 20 अगस्त 2014 की रात करीब नौ बजे नौकरी के बहाने शुआट्स कैंपस में बुलाकर उसे बंधक बनाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया था। जिसमें नामजद मुहम्मद इम्तियाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर हमीरपुर जेल में रखा है। मुहम्मद इम्तियाज के अधिवक्ता की ओर से शुक्रवार को जमानत पत्र दाखिल किया गया। जिस पर विपक्ष के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससी एसटी वीके वासवानी ने आरोपित मुहम्मद इम्तियाज की जमानत को खारिज करते हुए जेल में ही निरुद्ध रहने के आदेश दिए हैं।