26 फरवरी को लाटरी के माध्यम से होगा बच्चों का चयन
बलिया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों के पूर्व प्राथमिक व कक्षा एक में प्रवेश के लिए 20 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन लिया जायेगा। बीएसए मनीष सिंह ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया का पहला चरण 20 जनवरी से शुरू होगा। इसमें 18 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 19 फरवरी से 25 फरवरी तक इनका सत्यापन कर, लॉक किया जाएगा। 26 फरवरी को लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन होगा। इसके बाद छह मार्च तक बच्चों को चयनित स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा।
प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण एक मार्च से 17 अप्रैल तक, तीसरा चरण 15 अप्रैल से 23 मई तक और अंतिम चरण एक जून से सात जुलाई तक चलेगा। उन्होंने बताया कि आलाभित समूह के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त बच्चे व एचआईवी या कैंसर पीड़ित माता-पिता/ अभिभावक के बच्चे, निराश्रित, बेघर, बीपीएल वर्ग के बच्चे (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर) आवेदन कर सकते हैं। दुर्बल की श्रेणी के अन्तर्गत वह बच्चे आयेंगे जिनके माता-पिता या संरक्षक विकलांग/वृद्धा/विधवा पेंशन प्राप्त करते हो अथवा जिनकी वार्षिक आय एक लाख तक (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर) हो।
प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र तीन से सात साल के मध्य होनी चाहिए।जन्म प्रमाण-पत्र सीआरएस पोर्टल से निर्गत होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, बैंक पासबुक (फोटोयुक्त) आदि में से कोई एक होना चाहिए।