- गला घोंटकर हत्या के बाद शव को फांसी पर लटकाया था
हमीरपुर : सुमेरपुर कस्बे में युवक ने अपनी छोटी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को फांसी के फंदे से लटकाया था। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (कोर्ट-1) चंद्रभान सिंह की अदालत ने हत्या का दोष साबित होने पर आरोपित को आजीवन कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रामबाबू अवस्थी ने बताया कि सुमेरपुर थाने के एसआई अरविंद कुमार मिश्रा ने 9 जून 2018 को सुमेरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपित हर्षित गुप्ता ने अपनी सोलह वर्षीय छोटी बहन की 4 जून 2018 को गला घोंटकर हत्या करने के बाद आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फांसी के फंदे से लटकाया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया तो हत्या का मामला उजागर हुआ था। जिसके बाद आरोपित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस जांच के बाद हर्षित गुप्ता के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (कोर्ट-1) चंद्रभान सिंह ने मुकदमें की सुनवाई की। जिसमें बहन की हत्या में दोषी भाई हर्षित गुप्ता को आजीवन कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा ना करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हत्यारोपित घटना के बाद से जेल में है।