बलिया। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार की शाम तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ तीनों आरोपियों पर 60—60 हजार रूपए के अर्थदंड भी लगाए गए। तीनों आरोपियों का नाम श्रवण राजभर पुत्र शम्भु राजभर, सन्तोष राजभर पुत्र भरत राजभर व शमशेर राजभर पुत्र जवाहर राजभर समस्त निवासीगण ग्राम रतसड़ कला थाना गड़वार है। तीनों आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2020 में गड़वार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। पुलिस द्वारा मामले में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 60—60 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।