बलिया। मादक पदार्थ तस्करी करने के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो आरोपियों को बुधवार की सुबह दस—दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक—एक लाख रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। दोनों आरोपियों का नाम क्रमश: चंदन कुमार गुप्ता निवासी महुआपार डकिनगंज व अक्षयलाल राजभर निवासी सिहोरिया है। दोनों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जमानत पर दोनों छूट भी गए थे। इसके बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए दोनों को दस—दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक—एक लाख रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।