महराजगंज। सोनौली बॉर्डर से भारत से नेपाल जाने के दौरान पुलिस ने जनवरी 2022 को एक ईरानी नागरिक के पास फर्जी बीजा पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया था। जिसकी न्यायालय में सुनवाई चल रही थी प्रस्तुत किया था। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश महराजगंज ने आरोपी को दो वर्ष की सजा और दस हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांडेय ने बताया कि आरोप है कि ईरानी नागरिक फर्जी पासपोर्ट और नकली वीजा स्टंप के द्वारा नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। जिसे अधिकारियों ने पकड़ कर सोनोली पुलिस के हवाले कर दिया। हुसैन हमीदियान 664 बीरीम अबदन ईरान 14 जनवरी 2022 को सोनोली इमिग्रेशन कार्यालय पर नेपाल जाने के लिए वीजा पर स्टांप लगाने पहुंचा, जहां जांच के दौरान उस के पास दो पासपोर्ट मिला। एक ईरान का और दूसरा ग्रीस का। इसमें ग्रीस का पासपोर्ट फर्जी था, वहीं ईरान के पासपोर्ट पर लगे वीजा पर स्टांप नकली निकला।
पूछताछ पर आरोपी ईरानी नागरिक ने बताया कि वह 20 दिसंबर 2019 को मुंबई आया था। भारत में रहने के दौरान उसके वीजा की अवधि खत्म हो गई थी, वह भारत के अनेक जगहों का भ्रमण किया, उस के बाद दिल्ली मे एक अफगानी नागरिक से उस की मुलाकात हुई। जिसने 300 अमेरिकन डॉलर लेकर ईरान के पासपोर्ट पर फर्जी बीजा और स्टांप सहित ग्रीस देश का पासपोर्ट बनवाया। जिसको लेकर वह भारत से नेपाल जाना चाह रहा था।