- विकास भवन सभागार में महिला एवं बालिका के हिंसा से सम्बन्धित विषयों व कानूनों पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न
निष्पक्ष प्रतिदिन/लखनऊ
विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अजय राय की अध्यक्षता में गुरुवार को बचाओ-बेटी, बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत 01 से 15 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले पखवाड़े के तहत महिला एवं बालिका के हिंसा से सम्बन्धित विषयों व कानूनों पर एक दिवसीय जनपद स्तरीय स्टेक होल्डर्स की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसके अन्तर्गत पाॅक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013, पीसीपीएनडीटी एक्ट की जानकारी प्रदान की गयी। कार्यशाला में अजीत सिंह जिला विकास अधिकारी, सुनीता सिंह जिला समाज कल्याण अधिकारी, विकास सिंह जिला प्रोवेशन अधिकारी, केडी मिश्रा अपर चिकित्सा अधिकारी, नोडल पीसीपीएनडीटी, जिला कार्यक्रम अधिकारी अर्चना सिंह, केन्द्र प्रशासक वन स्टाॅप सेन्टर जया, काॅर्डिनेटर चाइल्ड हेल्पलाईन जिला प्रोवेशन कार्यालय से वर्तिका शुक्ला एवं वन्दना द्विवेदी उपस्थित रहे।
कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने समस्त प्रतिभागियों का स्वागत एवं परिचय लेने के साथ ही महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए किया। कार्यशाला में जिला विकास अधिकारी अजय राय ने जनपद लखनऊ में उक्त विषयों पर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के लिए विद्यालय, कार्यस्थल, ब्लाॅक सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये। कार्यशाला में अवगत कराया गया कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के मुख्य उद्देश्य गिरते बाल लिंग अनुपात में कमी को रोकना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना तथा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाना है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का संदेश प्रबलता से प्रसारित करने तथा समाज की बालिकाओं के प्रति मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन के लिए गतिविधियों का सघन संचालन अत्यन्त उपयोगी होता है, उक्त विषयों पर जानकारी होने से महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वस्थ, सुरक्षित एवं अत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।मुख्य विकास अधिकारी श्री राय ने उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आये प्रतिभागियों एवं स्टेक होल्डर्स से अपील की गयी कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उनके कार्यालय में किसी भी समय समस्या रखी जा सकती है।मै स्वयं समस्या का संज्ञान लेते हुए त्वरित सहायता प्रदान करते हुए गुणवत्ता पूर्ण समस्या का निस्तारण करूंगा। उन्होंने इसके अतिरिक्त संवेदनशील विषयों पर समय-समय पर इस प्रकार की उपयोगी कार्यशालाएं आयोजित किये जाने के निर्देश दिये।
कार्यशाला में उक्त संवेदनशील विषयों पर विधिक जानकारी देने के लिए आली संस्था से आलिमा ने पाॅक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं नीतू ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 के बारे में बताया,वहीं अपर चिकित्सा अधिकारी केडी मिश्रा ने पीसीपीएनडीटी एक्ट पर सत्र लिया। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, बाल पुष्टाहार के अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। सुक्ष्म मध्यम व लधु उद्योग के उद्योगपतियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।