डीआईओएस ने एक सप्ताह में विद्यालय प्रबंध समिति से मांगा जवाब
राजस्व विभाग के मुताबिक खलिहान की भूमि पर बनी है बिल्डिंग
कोठी। 37 साल पहले कथित कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सरकारी जमीन पर विद्यालय की मान्यता लेने में एसडीएम व डीआईओएस ने विद्यालय प्रबंध समिति को पत्राचार किया है। एक सप्ताह में जमीन से संबंधित कागजात मांगें हैं। क्योंकि राजस्व विभाग के मुताबिक विद्यालय का भवन खलिहान की जमीन पर है। अब इसके मान्यता रद्द होने के साथ सरकारी जमीन से बेदखली कार्रवाई के संकेत अधिकारियों ने दिए हैं। विद्यालय भवन पर बुलडोजर गरजने के आसार हैं।
करीब चार दशक पुराना है विद्यालय: कोठी थाना क्षेत्र के भानमऊ चौराहा पर करीब 37 साल पुराना वित्तविहीन सर्वोदय शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज है। करीब डेढ़ वर्ष से विद्यालय प्रबंध समिति के ऑडिटर मनोज रावत व प्रबंधक रामसरन वर्मा के बीच विवाद है। जो इस कदर गहराया कि अब विद्यालय का अस्तित्व खतरे में है। दोनों पक्षों से आरोप-प्रत्यारोप में हुए पत्राचार में एसडीएम सदर व डीआईओएस ने अलग-अलग जांच की। डीआईओएस ओपी त्रिपाठी के एक नवंबर को जारी पत्र में एक सप्ताह में प्रबंधक अथवा प्रधानाचार्य से विद्यालय भूमि से संबंधित दस्तावेज मांगें हैं। जिस पर 37 साल पहले मान्यता हुई थी। यदि उपलब्ध नहीं कराया गया तो मान्यता रद्द होगी। क्योंकि एसडीएम नवाबगंज विजय कुमार त्रिवेदी द्वारा 29 नवंबर को जारी पत्र में विद्यालय भवन गाटा संख्या 237 रक्बा 0.249 हेक्टेयर खलिहान की भूमि पर होना बताया गया है।
प्रबंधक पर तथ्यों को छिपाते हुए कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर मान्यता लेने का आरोप है। जिसके रद्द होने संकेत अधिकारियों ने दिए हैं। राजस्व विभाग ने उप्र राजस्व संहिता की धारा 67 तहत सरकारी जमीन से बेदखली की कार्रवाई के भी संकेत दिया हैं। यूं कहें बाबा का बुलडोजर जल्द गरजेगा। फिलहाल बेदखली मामला तहसीलदार कोर्ट में विचाराधीन है। जिसकी 16 दिसंबर नियत तिथि है। ऐसे में सैकड़ों छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में है। विद्यालय प्रबंध समिति में हड़कंप मचा है। वैसे भी विद्यालय के छात्र-छात्राओं के मुताबिक विद्यालय परिसर में आए दिन पुलिस पहुंचने। यहां विवाद की स्थिति में पढ़ाई बाधित रहती है। आगामी सत्र में विद्यालय का भविष्य भी अधर में है। क्योंकि बीते सत्र से छात्रों की संख्या तेजी से घटी है।