दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत सोमवार (4 दिसंबर) को बढ़ा दी. सिंह की हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ाई गई है.
ईडी ने कोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की है कि चार्जशीट को सीलबंद कवर में रखा जाए ताकि गवाहो की पहचान का खुलासा न हो. केंद्रीय जांच एजेंसी ने गवाहों की पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी जगह उनके छद्म नाम का इस्तेमाल की इजाजत मांगी है.
संजय सिंह ने क्या आरोप लगाया?
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि चार्जशीट से जुड़ी जानकारी ईडी मीडिया को लीक कर रहा है. ये चार्जशीट मीडिया में पहले फाइल कर चुके हैं. कोर्ट में दाखिल होने से पहले मीडिया में सारी जानकारी आ चुकी है. उनके वकील ने कहा कि मीडिया में सारी जानकारी है. ये 60 पेज की चार्जशीट है.
वहीं इसके जवाब में कोर्ट ने अखबार में छपी ख़बर को देखते हुए कहा कि चार्जशीट को लेकर सामान्य तथ्य छपे हैं. चार्जशीट में उल्लेखित कोई विशेष जानकारी मीडिया में नहीं छपी है.
क्या आरोप है?
ईडी ने आप नेता संजय सिंह को पूरे मामले में अक्टूबर में उनके सरकारी आवास पर कई घंटों की छापेमारी के बाद गिरफ्चार किया था. इस केस में ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी कैद में है. जांच एजेंसी का आरोप है कि कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने सिंह के आवास पर दो किस्तों में दो करोड़ रुपये नकद पहुंचाए थे.
इस आरोप को आप खारिज करते हुए कहती रही है कि बीजेपी और केंद्र सरकार ये सब राजनीतिक साजिश के तहत कर रही है. इस पर बीजेपी पलटवार करते हुए कहती है कि जांच एजेंसी सबूतों के आधार पर अपना काम कर रही है.