पाकिस्तान में शराब को लेकर भारत से काफी अलग नियम हैं. यहां शराब पर बैन है, लेकिन कुछ लोग शराब भी खरीद सकते हैं. मुस्लिम देश होने की वजह से पाकिस्तान में लिकर रुल्स काफी अलग हैं और भारत की तरह आसानी से शराब खरीदकर नहीं पी सकते हैं. जो लोग विदेश से पाकिस्तान जाते हैं, उन्हें भी कई अलग नियमों का पालन करना होता है, जिसके बाद वो शराब पी सकते हैं. तो आज हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम देश होने की वजह से पाकिस्तान में शराब को लेकर नियम कितने अलग हैं और वहां के लोग किस तरह से शराब पीते हैं.
पाकिस्तान में शराब को लेकर क्या हैं नियम?
भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए और मुस्लिम देश होने के बाद भी पाकिस्तान में शराब के कानून काफी उदार थे. कई शहरों में शराब आसानी से मिल जाती थी और 1970 के दशक तक शराब खुलेआम बेची जाती थी. हालांकि, बाद में भुट्टो सरकार ने देश में मुस्लिम नागरिकों के लिए शराबबंदी लागू कर दी. इसके बाद से मुस्लिम लोगों को शराब नहीं बेची जाती है और ना ही पूरे देश में शराब को लेकर विज्ञापन दिखाया जाता है. अब सिर्फ अल्पसंख्यक लोग ही शराब खरीद सकते हैं और इसके लिए भी एक परमिट की जरुरत होती है.
जी हां, पाकिस्तान में एक एल्कोहॉल परमिट भी बनाया जाता है और उसके जरिए आप एक महीने में एक सीमित मात्रा में शराब खरीद सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, परमिट के बाद एक व्यक्ति एक महीने में सिर्फ 100 बीयर की बोतल और 5 बोतल शराब खरीद सकता है. हालांकि, कई रिपोर्ट्स का कहना है कि इस नियम पर ज्यादा अमल नहीं होता है. इसके अलावा पाकिस्तान के कई होटल में भी शराब सर्व की जाती है, जहां भी शराब खरीदी जा सकती है. साथ ही शराब की दुकानें शुक्रवार को बंद रहती हैं और कुछ देर के लिए ही खोली जाती है. कुछ फिक्स वक्त में ही लोग शराब खरीद सकते हैं.
कहां बनता है परमिट?
पाकिस्तान के लोग सरकारी दफ्तरों से ये परमिट बनवा सकते हैं. वहीं, अगर कोई विदेशी व्यक्ति पाकिस्तान में है तो वो बिना परमिट भी शराब खरीद सकते हैं. विदेशियों को परमिट की जरुरत नहीं होती है, लेकिन अगर वे वहां बसने की सोच रहे हैं तो उन्हें परमिट की जरुरत होगी.