गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी सरकार के कामों की जानकारी

नई दिल्ली। राजधानी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। यहां पर एक्यूआई 400 के पार हो गया है। इसकी रोकथाम के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेस की। इससे पहले, उन्होंने विभिन्न विभागों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए ग्रैप-3 के प्रावधानों को लागू किया गया है। इसके साथ ही, राजधानी में 14 कामों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली सचिवालय से केंद्रीय सचिवालय और आरके पुरम से केंद्रीय सचिवालय के लिए शटल बसें शुरू की जा रही हैं। जिन स्थानों पर निर्माण कार्यों को छूट मिली है, वहां पर धूल को रोकने के लिए सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। दिल्ली के अंदर गैर धूल वाले कार्यों को काम करने की अनुमति रहेगी।

पड़ोसी राज्य से दिल्ली में आ रहा प्रदूषण
उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर सोमवार को अगला निर्णय लिया जाएगा। प्रदूषण पर रोकथाम के लिए पड़ोसी राज्यों को भी सक्रिय होना पड़ेगा। दिल्ली में 69 प्रतिशत प्रदूषण दूसरे राज्यों से ही दिल्ली में आ रहा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर अब सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। एनसीआर में डीजल की बसें आज भी चल रही हैं। ईंट भट्ठे चल रहे हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कब सक्रिय होंगे?

प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमः
दिल्ली में 5 नवंबर तक स्कूल बंद, इस दौरान निर्माण कार्य भी बंद रहेंगे।
बीएस3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
सड़कों की सफाई के लिए 52 मशीनें 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करेंगे
सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिए 300 से अधिक टैंकर लगाए गए
डीटीसी की बसों को 4000 चक्कर बढ़ाने और मेट्रो के चक्कर बढ़ाए गए


सरकार ने इन 14 कामों पर लगाई रोक

  1. बोरिंग, ड्रिलिंग, खुदाई-भराई पर रोक
  2. निर्माण कार्यों पर लगी रहेगी रोक
  3. BS3, BS4 और डीजल वाहनों पर रोक
  4. कच्चे माल की आवाजाही पर रोक
  5. बिल्डिंग की तोड़फोड़ पर रोक
  6. सड़क को पक्की करने के काम पर रोक
  7. निर्माण संबंधी सामग्री की लोडिंग-अनलोडिंग पर रोक
  8. पत्थरों और टाइल्स को काटने पर रोक
  9. पेंटिंग के कामों पर रोक
  10. सीवर लाइन और ड्रेनेज के कामों पर रोक
  11. बैचिंग प्लांट के संचालन पर रोक
  12. पाइलिंग के कामों पर रोक
  13. कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक
  14. वाटर प्रूफिंग के कामों पर प्रतिबंध

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