जौनपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने नौ वर्ष पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा अच्छे लाल निवासी रफीपुर थाना शाहगंज ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसके गांव के रहने वाले पप्पू से उसकी पुरानी रंजिश थी। वह पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुका था। दिनांक 3 जनवरी 2014 को उसका पुत्र रामस्वारथ अपने दोस्त हरिराम के साथ मोतीलाल की दुकान पर चाय पी रहा था तभी पप्पू अपने सहयोगियों तारिक, मो० कलीम, एबूजर व दो अन्य के साथ चाय की दुकान पर आया और उसके लड़के राम स्वारथ को गोली मार दिया। बचाने के लिए गांव के ही हरिराम आया तो उसे भी गोली मार दिया। उसके बाद असलहा लहराते हुए भाग निकले। दोनों घायलों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सतीश कुमार पाण्डेय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी मोहम्मद कलीम, अबूजर, तारिक पुत्र जलालुद्दीन, पप्पू उर्फ शेख महमूद तथा तारिक पुत्र मोहम्मद आसिम को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। उल्लेखनीय है कि जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश कुमार पाण्डेय ने अपने 5 महीने के कार्यकाल में अपने सम्यक पैरवी द्वारा पांच मुकदमों में आजीवन कारावास की सजा दिलवा कर प्रशंसनीय कार्य किया है।