रांची । साहिबगंज के खनन व्यापारी कृष्णा साहा की जमानत याचिका पर बुधवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने कृष्णा साहा को जमानत देने इंकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।
इससे पूर्व दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी सुनने के बाद अदालत ने दस अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस की। कृष्णा साहा की ओर से अधिवक्ता नदीमुद्दीन ने बहस की।
इससे पहले कृष्णा साहा की जमानत याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।